स्पेशल सीजेएम द्वारा डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश
लखनऊ- उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक मरीज के त्वचा रोग का इलाज करने के दौरान चिकित्सक द्वारा कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाली दवा देने और उससे मरीज की मृत्यु होने का मामला मामने आया है। इस मामले में परिवादी की अर्जी पर स्पेशल सीजेएम सुदेश कुमार द्वारा लखनऊ में गाजीपुर के थानाध्यक्ष को डॉक्टर अबीर सारस्वत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में परिवादी अतिका सिंह की और से अधिवक्ता आलोक सिंह ने न्यायालय में अर्जी देकर परिवादी के पति अशोक कुमार का उपचार करने वाले डॉ. अबीर सारस्वत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए जाने के आदेश देने का अनुरोध किया था। उन्हांने बताया कि अशोक त्वचा रोग से पीड़ित था और 25 जून 2015 से ही डॉ. अबीर उसका इलाज करते आ रहे थे। डॉ. द्वारा 25 जून 2018 को अशोक की बायोप्सी की गयी और 03 अगस्त को डॉ. द्वारा अशोक को कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाली दवा डॉ. द्वारा अशोक को वही दवा दो बार और दी गयी। इससे 25 सितम्बर को अशोक की मृत्यु हो गयी। अर्जी में अदालत को बताया गया कि भारत सरकार के औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भी पुष्टि की है कि अशोक को रीटूक्सीमेब दवा नहीं दी जानी चाहिए थी। इन तथ्यों के आधार पर परिवादी ने डॉ. अबीर सारस्वत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश देने का अनुरोध किया था।